केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र और गिग-प्लेटफॉर्म श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कवच की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (National Social Security Board) अधिसूचित कर दिए हैं।
मुख्य बातें
- कुल दो बोर्ड बनाए गए हैं — एक असंगठित श्रमिकों के लिए और दूसरा गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए।
- बोर्डों के अध्यक्ष केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री मनसुख मांडविया होंगे।
- बोर्ड में केंद्र और राज्य सरकारों, एग्रीगेटर कंपनियों, नियोक्ताओं, नागरिक समाज, ट्रेड यूनियनों और गिग श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- बोर्ड का काम इन श्रमिक वर्गों के लिए कल्याण योजनाओं की सिफ़ारिश करना और उनकी निगरानी करना होगा।
पृष्ठभूमि
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को पहली बार कानूनी परिभाषा मिली थी।
- चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से लागू हुईं।
- सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 के तहत गिग श्रमिकों का केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकरण और एग्रीगेटरों द्वारा data साझा करना अनिवार्य किया गया है।
परीक्षा के लिए मुख्य तथ्य
- राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गठित।
- दो बोर्ड — असंगठित श्रमिक + गिग/प्लेटफॉर्म श्रमिक।
- अध्यक्ष: केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया।
- श्रम संहिताएँ लागू: 21 नवंबर 2025 से।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB), श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, 30 अक्टूबर 2026।

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